number portability
इंफोपोस्ट डेस्क, नयी दिल्ली। number portability :
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएँगे।
number portability : इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नहीं किया जाएगा।
number portability : किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।


