
नए पीठासीन अधिकारी के आने से नोएडा के उन श्रमिकों को राहत मिलेगी जो न्याय पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
तीन साल का है कार्यकाल
इंफोपोस्ट न्यूज
सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार यादव (HJS) को श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति राज्यपाल ने दे दी है।
श्री यादव को नोएडा के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद तैनात किया जा रहा है। उनकी नियुक्ति/सेवायें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या-28) के सुसंगत प्रावधानों और उत्तर प्रदेश श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी (नियुक्ति एवं नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 और इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई श्रम न्यायालयों में पूर्णकालिक जज न होने से श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले से नोएडा के श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है।
बहुत सारे लंबित मुकदमों का हो सकता है निपटारा
लेबर कोर्ट में पेंडिग मुकदमों की संख्या लगातार बढती जा रही थी ऐसे में तीन साल के लिए नियुक्त हुए पूर्णकालिक जज के आ जाने से मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और इनका निपटारा भी समयानुसार होता रहेगा। जिनके मुकदमें कई सालों से लंबित हैं उनको भी जल्द सुनवाई से राहत मिलेगी।